इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है. आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई 2023 है. अगर आपने आईटीआर फाइल जमा नहीं की है तो जल्द से जल्द फाइल कर दें. बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय आपको जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.
वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करते समय आपको फॉर्म 16 की आवश्यकता होती है। नौकरीपेशा को उनके कार्यालय की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता है. हालाँकि, जिन कर्मचारियों की कर योग्य आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है, उन्हें अपने नियोक्ताओं से फॉर्म 16 प्राप्त नहीं होता है। ऐसे अन्य मामले भी हो सकते हैं जब वे इसे जारी नहीं करेंगे।
फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर दाखिल किया जा सकता है
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बिना भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि आप फॉर्म 16 के बिना भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 16 कटौतीकर्ता और कटौतीकर्ता के बीच टीडीएस और टीसीएस का विवरण देता है।
इसके अलावा उन्हें वेतन के रूप में मिलने वाली आय के साथ-साथ विभिन्न भत्ते और कटौतियों के बारे में भी पता होता है। नियमों के मुताबिक, कंपनियों, दफ्तरों या नियोक्ताओं को हर साल 15 जून या उससे पहले फॉर्म 16 जारी करना होता है।
फॉर्म 16 दो चरणों में भरा जाता है
आपको बता दें, फॉर्म 16 दो चरणों में भरा जाता है। इसका पहला भाग ऑफिस या कंपनी की ओर से कर्मचारियों के वेतन से कई तरह से की जाने वाली मासिक टैक्स कटौती का विवरण है। दूसरे भाग में ऑफिस द्वारा दी जाने वाली सैलरी के साथ-साथ किसी अन्य आय और उस पर काटे गए टैक्स का विवरण होता है. ऐसे में हम जानते हैं कि बिना फॉर्म 16 के हम कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
फॉर्म 16 के बिना आईटीआर कैसे दाखिल करें?
अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप 26AS के साथ-साथ अपनी सैलरी स्लिप के जरिए भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। फॉर्म 26AS को TRACES वेबसाइट से या अधिकृत बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
सैलरी स्लिप में दिखाई गई सैलरी के साथ-साथ सभी टैक्स कटौतियां भी इसमें शामिल होती हैं। इसके साथ ही करदाताओं को यह भी पता होना चाहिए कि अतिरिक्त आय, एचआरए पर दावा की गई कटौती, धारा 80सी और 80डी के तहत कटौती और अन्य विवरणों की भी गणना की जा सकती है।
यदि आपकी आय, कुल कटौती और कुल टीडीएस वही राशि है जो फॉर्म 26AS में दिखाई गई है, तो करदाता फॉर्म 16 के बिना भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।