Thursday, September 21, 2023
spot_img
HomeBusinessअब म्यूटेशन की टेंशन खत्म - रजिस्ट्री होते ही दाखिल खारिज हो...

अब म्यूटेशन की टेंशन खत्म – रजिस्ट्री होते ही दाखिल खारिज हो जाएगा, जानिए –


उत्परिवर्तन नया नियम: गुड़गांव, फरीदाबाद के साथ-साथ हरियाणा के सभी जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होते ही उसका म्यूटेशन भी हो जाएगा। हरियाणा में म्यूटेशन को इंतकाल के नाम से जाना जाता है, जबकि कई जगहों पर इसे दिखल-खारिज भी कहा जाता है.

रजिस्ट्री हो जाने के बाद म्यूटेशन करने के लिए पटवारी की आवश्यकता नहीं होती है। वेब हिलारिस पोर्टल स्वचालित रूप से यह कार्य करेगा। इतना ही नहीं इस म्यूटेशन को कोई भी देख सकता है. अगर 10 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं आई तो म्यूटेशन का काम पूरा हो जाएगा. संबंधित व्यक्ति तहसील अथवा अटल सेवा केन्द्र पर जाकर इसकी प्रति निकलवा सकता है।

पहले नामांतरण पटवारी द्वारा दर्ज किया जाता था। इसके लिए आपको रजिस्ट्री की एक कॉपी पटवारी को उपलब्ध करानी होती थी और उसके बाद पटवारी उसे जांच कर पोर्टल पर अपलोड करता था। इसके बाद पटवारी आपको म्यूटेशन की कॉपी दे देता था.

लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि पटवारी म्यूटेशन कॉपी समय पर नहीं देते, जिसके कारण उन्हें तहसील के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अब रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस सुविधा की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 जुलाई को पोर्टल लॉन्च करके की थी।

रजिस्ट्री के साथ-साथ पोर्टल पर अपलोड म्यूटेशन को लेकर यदि कोई आपत्ति है तो उसे दर्ज कराया जा सकता है. इसके लिए 10 दिन का समय दिया गया है. अगर कोई आपत्ति सामने आती है तो म्यूटेशन का काम रोक दिया जाता है और जांच के बाद ही यह प्रक्रिया पूरी की जाती है.



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments