पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा: आज देश के हर नागरिक के पास अहम दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड और पैन कार्ड मौजूद है। इन दस्तावेजों के बिना कोई भी काम संभव नहीं है. इसलिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के निर्देश दिए गए हैं.
हालांकि अब तक ज्यादातर लोग अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा चुके हैं. लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं. किसी कारणवश आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है। और उनका पैन कार्ड बेकार हो गया है. तो जानिए इसे ठीक करने का नया नियम.
सारे काम बीच में लटक जायेंगे
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज आधार कार्ड, पैन कार्ड हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। ऐसे में अगर आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत है या पैन कार्ड में कोई दिक्कत है तो जाहिर तौर पर आपका काम बीच में लटक सकता है।
जिसकी वजह से आप काफी परेशानी में पड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप आयकर विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियम को ध्यान में रखें और आने वाली परेशानियों से बचें।
पैन कार्ड धारक को ये बात जल्द जान लेनी चाहिए
अगर आप पैन कार्ड धारक हैं और आपने 30 जून 2030 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो इसे अब रद्द कर दिया गया है। जिसे एक्टिवेट करने के लिए आपको दोबारा आवेदन करना होगा.
आवेदन करने के लगभग 1 महीने बाद आपका पैन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और आप किसी भी तरह से अपना काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका काम बीच में ही अटक जाएगा, इसके अलावा आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको लोक सेवा केंद्र पर जाकर ₹1000 चार्ज देना होगा।
पैन कार्ड के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता
अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड एक्टिवेट नहीं किया है तो आने वाला समय आपके लिए परेशानियों भरा होगा। क्योंकि पैन कार्ड के बिना आपके बीच बैंक लोन, होम लोन, कार लोन या राशन कार्ड जैसे किसी भी तरह के काम लटके रहेंगे। इसके अलावा बैंक से जुड़ा किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा. इसलिए जरूरी है कि आप परेशानियों से बचें और जल्द ही अपना पैन कार्ड अपडेट करा लें।