कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कुछ सरकारी कर्मचारियों को NPS से पुरानी पेंशन योजना में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जाएगा. डीओपीटी ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों को एआईएस नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने का विकल्प दिया जा सकता है, जिन्हें एनपीएस की अधिसूचना से पहले जारी भर्ती अधिसूचना के आधार पर किसी पद पर नियुक्त किया गया था। हालाँकि, उन्हें 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल किया गया होना चाहिए।
यह नोटिफिकेशन 13 जुलाई को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अब उन अधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ मिल सकता है जिनकी नियुक्ति एनपीएस लागू होने की तारीख से पहले भर्ती के आधार पर हुई थी. लेकिन देर से नियुक्ति के कारण उन्हें एनपीएस में शामिल कर लिया गया.
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत कवर किए जाने वाले पात्र कर्मचारियों के संबंध में, डीओपीटी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003 और सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के सदस्य प्रावधानों के तहत पात्र हैं। इसके अलावा, वे कर्मचारी जो एआईएस के सदस्य बनने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो सीसीएस नियम 1972 या किसी अन्य समान नियमों के तहत कवर किए गए थे, वे भी इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं।
पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों को 30 नवंबर 2023 तक इस विकल्प को चुनना होगा। सेवा के सदस्य जो इन प्रावधानों के तहत विकल्प का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन नियत तारीख तक विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें केवल एनपीएस के तहत कवर किया जाएगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा।
डीओपीटी ने बताया कि यदि सदस्य निर्देशों के अनुसार एआईएस नियम, 1958 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो 31 जनवरी, 2024 तक इस संबंध में एक आदेश जारी किया जाएगा। उस सदस्य का एनपीएस खाता 31 मार्च, 2024 से बंद कर दिया जाएगा।