सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल : : तमाम चुनौतियों के बाद सहारा समूह सहकारी समितियों में पैसा लगाने वाले करीब 2.5 करोड़ निवेशकों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। लेकिन इसे लेकर निवेशकों के मन में कई सवाल हैं. आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने जा रहे हैं।
क्या रिफंड के लिए कोई शुल्क लगेगा?
नहीं, सहकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि निवेशकों को रिफंड पाने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। राशि चाहे जो भी हो, रिफंड के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कहां करें दावा?
सहकारिता मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि रिफंड का दावा केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही किया जा सकता है. आप https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाकर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसी अन्य तरीके से किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।
पोर्टल पर लॉगइन कैसे करें?
सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। इसके बाद अपने आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक दर्ज करें। इसके बाद Get OTP पर क्लिक करें और मोबाइल पर जो OTP आएगा उसे दर्ज करके आवेदन पूरा करें।
कौन आवेदन कर सकता है?
केवल वही निवेशक आवेदन कर सकते हैं, जिनका पैसा अभी भी बकाया है और जो वैध ग्राहक हैं। इसके साथ ही सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वालों को ही पैसा वापस मिलेगा। जिसमें हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड-कोलकाता, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड-लखनऊ, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड-हैदराबाद और सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड-भोपाल जैसी सहकारी समितियां शामिल हैं।
दावा अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए ये विवरण देना होगा
सहारा की सहकारी समितियों से रिफंड पाने के लिए जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की आवश्यकता होगी।
50,000 रुपये से अधिक के दावों के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
यदि कोई ग्राहक 50,000 रुपये से अधिक के रिफंड के लिए आवेदन करता है, तो उसे अपने पैन कार्ड विवरण के साथ बैंक विवरण के साथ अन्य विवरण भी देना होगा। बिना पैन कार्ड डिटेल के ग्राहक को 50,000 रुपये से ज्यादा का रिफंड नहीं मिलेगा.