Thursday, September 21, 2023
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31 जुलाई तक फाइल करें ITR, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन तो देना होगा इतना जुर्माना!


आयकर रिटर्न: सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई, 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि समय सीमा बढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा। आयकर विभाग के मुताबिक 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए गए हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे.

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, ”हमारे करदाताओं ने पिछले साल की समान अवधि की तुलना में इस साल नौ दिन पहले ही दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में हमारी मदद की है और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर दाखिल करें।

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या कहीं अधिक होगी।

अगर आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।



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