Wednesday, September 27, 2023
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RBI ने इन 4 बैंकों पर लगाया जुर्माना, जानिए आपका Account है तो क्‍या होगा असर…..


RBI : हाल ही में बैंकों पर पेनल्टी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपका भी इन बैंकों में खाता है तो यह खबर आज के लिए बेहद जरूरी है। जानकारी से पता चला है कि RBI ने 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया है और यह चारों बैंक को-ऑपरेटिव यानी सहकारी बैंक है।

इन बैंकों में एक बिहार का है तो बाकी महाराष्ट्र के बैंक शामिल है। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इन बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया है। आइए जानते हैं कि इन बैंक में जिन लोगों का खाता है उन पर क्या असर पड़ने वाला है?

इन चार बैंकों पर लगाया जुर्माना

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मंगल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया है।

बिहार के बैंक पर इतना जुर्माना

RBI ने बिहार के पटना स्थित तपिंदू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित इस बैंक ‘एक्‍सपोजर नॉर्म्‍स और वैधान‍िक / अन्य प्रतिबंध – यूसी’ पर RBI के द्वारा जारी किए निर्देशों की पालना नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। यह बैंक RBI द्वारा निर्धारित सकल स्तर पर विवेकपूर्ण अंतर-बैंक एक्सपोजर मानदंडों पर खरा नहीं उतर पाया था।

इस बैंक पर सबसे ज्यादा जुर्माना

RBI की तरफ से सबसे ज्यादा जुर्माना महाराष्ट्र के इस्लामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर लगाया गया है। इस पेनल्टी के रूप में बैंक से 2 लाख रुपये का हर्जाना लिया गया है। महाराष्ट्र में स्थित इस बैंक पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ नियमों और ‘रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया KYC दिशानिर्देश’ 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा बैंक ने जमा खातों के रखरखाव में लापरवाही और डिपॉजिटर एजुकेशन और जागरूकता फंड का ट्रांसफर नहीं किया था। इसके अलावा बंद पड़े खातों की भी जानकारी नहीं दी थी।

इन बैंकों पर भी लगा जुर्माना

इसके अलावा RBI ने महाराष्ट्र स्थित महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंक विनियमन अधिनियम 1949, पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख का जुर्माना और मंगल सहकारी बैंक लिमिटेड पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर

आपको बता दें कि बैंकों पर लगाए गए इस जुर्माने से ग्राहकों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि यह ग्राहकों के खाते की सुरक्षा और नियमों की अनदेखी करने के कारण लगाया गया है। बैंकों पर लगाया गया यह जुर्माना बैंक खुद ही भरेंगे।



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